कोलकाता : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार पर चुनाव बाद हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज के खंडपीठ में याचिका लगाई है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर चुनावी हिंसा की शिकायतों को देखने का आदेश दिया था जबकि आयोग ने 11 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है।
इसी मामले में न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस बाबत रिपोर्ट तलब की है। हालांकि मानवाधिकार आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि कोर्ट के आदेश अनुसार तीन सदस्यों की कमेटी बनी है जिसमें दो सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग और विधिक विभाग के हैं जबकि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं। बाकी आठ सदस्य मंत्रालय के कार्यों के लिए शामिल किए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर लिखित में जवाब तलब किया है। 18 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी।