– हाई कोर्ट के आदेश से सरकारी कोष पर लगभग 23 हजार करोड़ रुपये का पड़ेगा भार
कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान करने को लेकर राज्य सरकार को आज बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने वर्ष 2009 से बकाया राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का तीन माह में भुगतान करने का आदेश दिया है।
शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा के खंडपीठ ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सैट) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता लेने का अधिकार है। उन्होंने राज्य सरकार को अगले तीन माह में राज्य कर्मचारियों को भत्ता का भुगतान करने का आदेश है। न्यायाधीश ने कहा कि ऑल इंडिया प्राइस इंडेक्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलना ही चाहिए। संवैधानिक नियम के अनुसार राज्य सरकार कर्मचारियों को डीए देने के लिए बाध्य है। ऑल इंडिया कंजूमर प्राइस के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारियों को तीन महीने के भीतर डीए का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2009 से अब तक सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए का भुगतान करना होगा। सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों के डीए भुगतान के लिए राज्य सरकार के कोष पर 23 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।