एसएससी के जरिए गैर कानूनी तरीके से शिक्षक की नौकरी रद्द करने का आदेश

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए गैरकानूनी तरीके से नियुक्त हुए एक और शिक्षक की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा के नये पीठ ने सोमवार को सुनवाई के बाद नौवीं और दसवीं श्रेणी में नियुक्त एक शिक्षक की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। इसके पहले न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के पीठ में इन मामलों की सुनवाई होती थी लेकिन कोर्ट ने रूटीन बदली के तहत अब एसएससी संबंधी मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा के पीठ में शिफ्ट कर दी है।

बताया गया है कि नौवीं और दसवीं श्रेणी की नियुक्ति परीक्षा में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी कि मेरिट लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम 200 नंबर पर था उसे नियुक्ति ही नहीं मिली जबकि 275 नंबर पर जिसका नाम था उसे शिक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। अब कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट तौर पर एसएससी से कहा है कि मेरिट लिस्ट में 275 नंबर पर मौजूद जिस व्यक्ति को नौकरी दी गई है उसे तुरंत रद्द किया जाए।

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