कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता देने का आदेश पहले ही दिया था। अब हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विद्युत विभाग के कर्मचारियों का बकाया डीए 23 जून तक देने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर डीए ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो बिजली विभाग की दोनों कंपनियों के अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा।
दो सरकारी बिजली कंपनियों पीडीसीएल और एसीडीएसएल के कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था। हालांकि राज्य का बिजली विभाग राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन कंपनी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अपनी आय से करती है। राज्य सरकार ने लगातार तीन साल तक डीए को कथित रूप से रोक रखा था। इसके बाद कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि लाभकारी कंपनी होने के बावजूद उनका डीए क्यों नहीं दिया जाना चाहिए?
उस मामले में कोर्ट ने 10 जून तक बकाया डीए का भुगतान करने का निर्देश दिया था लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ था जिसके बाद एक बार फिर अवमानना का मामला दाखिल किया गया था जिस पर शुक्रवार को फैसला आया है।