कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने सिलीगुड़ी के गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य के एकल पीठ ने शुक्रवार को निर्देश दिया है कि तय समय पर जीटीए के चुनाव होंगे।
उसमें कोई बाधा नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि शनिवार को भी मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता जीएनएलएफ ने जो तमाम मुद्दों को उठाया है, उस पर भी विस्तार से सभी पक्षों को सुना जाएगा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि जीटीए चुनाव से पहले राज्य सरकार को गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन अधिनियम, 2011 की वैधता पर फैसला करना होगा।