कोलकाता : पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति में हुई बड़े पैमाने पर धांधली के बाद अब अग्निशमन विभाग में भी नियुक्ति में धांधली पर हाईकोर्ट सख्त है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि विभाग में 1500 पदों पर नियुक्ति पर रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। न्यायमूर्ति हरीश टंडन के खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिनों तक नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी रहेगा। सुनवाई के दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन (पीएससी) के अधिवक्ता ने एक सप्ताह का समय मांगा था जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार किया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में अग्निशमन विभाग में 1500 पदों पर फायर ऑपरेटर नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी हुई थी। 2019 में लिखित परीक्षा हुई और जैसे ही परिणाम घोषित हुए उसके बाद से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आरोप है कि परीक्षा में गलत प्रश्न दिया गया। यहां तक कि स्पोर्ट्स कोटा या अग्निशमन प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हासिल करने वाले परीक्षार्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता भी नहीं दी गई। यह भी आरोप है कि आदिवासी समुदाय के कोटे में जनरल कैटेगरी के लोगों को नौकरी दे दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने सबसे पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सैट) में मामला किया था। वहां याचिका खारिज हो गई थी जिसके बाद अब हाईकोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायाधीश संपा दत्त पाल के खंडपीठ में मामले की सुनवाई चल रही है। याचिका लगते ही कोर्ट ने मंगलवार तक नियुक्ति पर रोक लगा कर रखी थी जिसे और 15 दिन बढ़ाने का आदेश सोमवार को दिया गया है।