कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति देवांशु बसाक ने सोमवार को यह आदेश दिया है।
उन 13 लोगों को दक्षिण 24 परगना के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई अभी भी मामले की जांच कर रहा है। अभियुक्तों को अब जमानत देने से साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने अपराध नहीं किया। सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच कर रहा है।