कोलकाता : मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या को गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने सुकन्या व अनुब्रत के पांच करीबियों को लेकर बुधवार को दिए गए अपने दोनों आदेशों को वापस ले लिया है। उन्होंने सभी को गुरुवार को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। साथ ही टेट पास करने का प्रमाणपत्र व नियुक्ति पत्र पेश करने को कहा था।
कोर्ट के आदेश पर सुकन्या समेत सभी गुरुवार को हाई कोर्ट पहुंचे थे। मामले की सुनवाई शुरू होते ही न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने खुद से कहा कि इस बाबत मामलाकारी ने जो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया गया है, वह ग्रहण योग्य नहीं है इसलिए वे बुधवार को दिए गए अपने दोनों आदेशों को वापस लेते हैं। न्यायाधीश ने इसके साथ यह भी कहा कि मामलाकारी चाहें तो इसे लेकर अलग से मुकदमा कर सकते हैं।
दरअसल, फिरदौस शमीम नामक अधिवक्ता ने इसे लेकर मामला दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अनुब्रत ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर बेटी सुकन्या मंडल समेत छह करीबी लोगों को शिक्षक-शिक्षिका की नौकरी दिलाई। इनमें उनके भाई सुमित मंडल, भतीजे, निजी सहायक व अन्य शामिल हैं। फिरदौस ने यह भी दावा किया था कि नौकरी पाने वालों में से किसी ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास नहीं की है। बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अभिजीत के एकल पीठ ने गुरुवार अपराह्न तीन बजे सभी छह लोगों को टेट पास करने के प्रमाणपत्र के साथ सशरीर अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था। न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि हाजिर नहीं होने पर उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीरभूम के पुलिस अधीक्षक को अदालत में उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।