बेटे की मौत के बाद बहू ने नहीं ली सास की खबर, हाईकोर्ट ने तलब किया

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक सास की शिकायत पर उसकी बहू को तलब किया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने सास की अनदेखी के आरोप में उसकी बहू को आगामी 29 अगस्त को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश इंस्पेक्टर रैंक के स्थानीय थाना अधिकारी को दिया है।

सूत्रों के अनुसार पश्चिम मेदिनीपुर जिले की रहने वाली पीड़ित महिला के बेटे ब्रजदुलाल मंडल की वर्ष 2014 में मौत हो गई थी। वह पेशे से प्राथमिक स्कूल के शिक्षक थे। परिवार में उनकी माँ, पत्नी और एक बेटा है। सेवानिवृत्त होने से पहले ब्रजदुलाल की मौत हुई थी इसलिए उनकी पत्नी कृष्णा पात्र मंडल की अनुकंपा के अधार पर नौकरी मिली। जिला स्कूल पर्यवेक्षक को दिए अपने हलफनामा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वे ब्रजदुलाल की बूढ़ी माँ की देखभाल करेंगी। हालांकि नौकरी लगने के बाद कृष्णा पात्र अपनी सास को छोड़कर चली गईं।
कई बार संपर्क करने के बाद उसने साफ कर दिया कि सास की देखरेख नहीं करेगी। कोई रास्ता नहीं मिलने पर वर्ष 2017 में ब्रजदुलाल की माँ दुर्गा वाला मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने तब आदेश दिया था कि वेतन का एक हिस्सा सास को देना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले महीने तो कृष्णा ने सास को सात हजार रुपये दिया था लेकिन उसके बाद पैसे देना बंद कर दिया। वृद्धा ने मजबूर होकर एक बार फिर अदालत में याचिका लगाई जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ में मंगलवार को हुई। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बहू को कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर नहीं हाजिर होती हैं तो स्थानीय थाना के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को उसकी हाजिरी सुनिश्चित करनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *