कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती ‘घोटाले’ में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में कुल 40.33 करोड़ रुपये मूल्य का एक फार्महाउस, फ्लैट और कोलकाता में स्थित ‘प्राइम लैंड’ जैसी 40 अचल संपत्तियां शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों पर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का लाभकारी स्वामित्व पाया गया है।
ईडी ने अभी तक इस मामले में पार्थ-अर्पिता की कुल 103.10 करोड़ रुपये की सम्पति कुर्क की है।