भाजपा के नवान्न अभियान में सरकारी संपत्ति के नुकसान के दावे वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा के नवान्न अभियान में सरकारी संपत्ति के नुकसान के दावे वाली दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। वकील रामप्रसाद सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि इस कार्यक्रम का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने मुआवजे की भी मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज के खंडपीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

उल्लेखनीय है कि यह मामला 13 सितंबर को भाजपा के नवान्न अभियान के दिन दाखिल कराया गया था। हाई कोर्ट में नवान्न अभियान को रद्द करने के लिए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था। वकील रामप्रसाद ने कोर्ट के समक्ष अपने हलफनामे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करके और सार्वजनिक जीवन को खतरे में डालकर सभाओं, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कोर्ट ने तत्काल सुनवाई नहीं की थी और अब इसे खारिज कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *