कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को एक बार फिर जमानत नहीं मिली। बुधवार को उन्हें एक बार फिर विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें आगामी 19 अक्टूबर तक एक बार फिर न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। वह 14 दिनों तक प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल में रहेंगे। इसके साथ ही एसएससी के पूर्व सलाहकार रहे शांति प्रसाद सिन्हा, कल्याणमय गांगुली और अशोक कुमार साहा को भी आगामी 14 दिनों तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है।
पार्थ चटर्जी के लिए उनके अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी नहीं लगाई जबकि बाकी तीनों के लिए जमानत याचिका लगाई गई थी। इधर ईडी के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि पार्थ को उनके सहयोगियों के साथ बैठाकर और अधिक पूछताछ की जरूरत है इसलिए उन्हें उनके सहयोगियों के साथ बैठाकर सवाल जवाब किया जाना है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें और 14 दिनों तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि 23 जुलाई को पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक 50 करोड़ रुपये नगद और 5 करोड़ से अधिक के सोना चांदी और क़रीब 50 करोड़ रुपये की संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं।