– कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग खारिज कर नये सिरे से याचिका दायर करने का निर्देश दिया
कोलकाता : प्राथमिक शिक्षा परिषद ने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद नौकरी से वंचित अभ्यर्थियों के आंदोलन के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बुधवार को परिषद की ओर से लगाई गई याचिका में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था। हालांकि न्यायमूर्ति ललिता बनर्जी ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए फिलहाल याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने परिषद को नए सिरे से मामला दायर करने और उसमें तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा है। न्यायाधीश ने कहा कि इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, एक दिन और चलेगा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है।
परिषद ने अपनी याचिका में कहा है कि प्राथमिक शिक्षक उम्मीदवारों के धरना प्रदर्शन की वजह से दफ्तर का कामकाज बाधित हो रहा है। कर्मचारी दफ्तर आने से डर रहे हैं और उन्हें असुरक्षा का भी बोध हो रहा है। परिषद ने अपनी याचिका में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की मांग भी की है। इस पर जस्टिस ललिता बनर्जी ने कहा कि नए सिरे से याचिका लगाइए और तत्काल सुनवाई की अर्जी मत रखिएगा।
सूत्रों ने बताया है कि शिक्षा परिषद ने नये सिरे से याचिका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इधर आंदोलनकारियों में से एक ने कहा कि हमलोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। वर्ष 2014 में परीक्षा पास करने के बाद आठ साल गुजर गए, हमें नौकरी नहीं दी गई। यह हमारा न्यायसंगत अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष गौतम पाल मामले पर सकारात्मक कदम उठाने के बजाय हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवार ने कहा कि इसके पहले के अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और अब जेल में हैं और गौतम पाल भी उसी राह पर हैं। समस्या के समाधान के बजाय वे हमें दबाना चाहते हैं, आंदोलन और तेज होगा।