कोलकाता : प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने वाले परीक्षार्थियों की उम्र अधिक होने संबंधी मामले में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सोमवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षा परिषद को निर्देश देते हुए कहा है कि इन लोगों को जब नौकरी मिल जानी चाहिए थी, तब भ्रष्टाचार की वजह से नहीं मिली। इसलिए इनकी उम्र बढ़ने के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। जिन परीक्षार्थियों ने भी टेट की परीक्षा पास की है, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाना होगा।
हाई कोर्ट ने टेट पास सभी को योग्यता मुताबिक नौकरी देने का आदेश दिया था, लेकिन शिक्षा परिषद ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि जिन लोगों की उम्र अधिक हो गई है, उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। शिक्षा परिषद के इस अधिसूचना के खिलाफ परीक्षार्थियों ने एक और याचिका लगाई गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति ने सोमवार को कहा कि बोर्ड को इन उम्मीदवारों के लिए एक साक्षात्कार बोर्ड बनाना चाहिए, जो टेट पास कर चुके हैं लेकिन उम्र पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा, “प्राथमिक शिक्षा बोर्ड भ्रष्टाचार और कदाचार के लिए कुख्यात है। कुछ अधिकारियों और नौकरशाहों की बेईमानी के कारण असली योग्य लोगों को मौका नहीं मिलता है।”