कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वर्ष 2014 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने वाले 3929 लोगों को प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्त करना होगा।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य के खंडपीठ ने कहा कि जिन लोगों ने वर्ष 2014 में प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा पास की है, वे वाकई में योग्य हैं और उन्हें नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। 2014 में जो प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा टेट हुई थी, उसकी नियुक्ति 2016 और 2020 में हुई थी। प्राथमिक शिक्षा परिषद में 16 हजार 500 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गयी थी, लेकिन केवल 12000 पदों पर नियुक्ति हुई थी। उसके बाद 3929 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने 252 लोगों को तत्काल नियुक्ति का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ खंडपीठ में प्राथमिक शिक्षा परिषद ने याचिका लगाई थी। अब खंडपीठ ने भी एकल पीठ के आदेश को लगभग बहाल रखा है।