सैंथिया ब्लास्ट की जांच एनआईए से कराने का निर्णय लेने को केंद्र स्वतंत्र : हाई कोर्ट

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि बीरभूम जिले के सैंथिया में हुए बम विस्फोट मामले की जांच एनआईए से कराने के लिए केन्द्र सरकार स्वतंत्र है। सोमवार को हुई बमबारी की घटना की जांच की मांग करते हुए एक अधिवक्ता ने याचिका दाखिल की थी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज के खंडपीठ ने सोमवार को यह निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने या न कराने का फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र है। सोमवार की शाम को सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में जमकर बमबारी हुई थी। इसमें एक तृणमूल कार्यकर्ता का एक पैर उड़ गया था। सैंथिया थाना के बेहरापुर में हुई इस घटना में 14 साल का एक किशोर मुजफ्फर भी घायल हुआ था। घटना की एनआईए से जांच की मांग पर अनिंद्य सुंदर दास नाम के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कोर्ट को बताया कि संबंधित थाने के प्रभारी ने घटना की रिपोर्ट भेजी है। यह रिपोर्ट भी केंद्र को भेज दी जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *