कोलकाता : शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य से सीबीआई की पूछताछ पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जांच सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सुबीरेश से पूछताछ के संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) आवश्यक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने कहा था कि वह सुबीरेश को पूछताछ के लिए दूसरे राज्य ले जाने का आदेश दे सकते हैं। केंद्रीय जाँच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि स्कूल सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष भर्ती भ्रष्टाचार की जांच में सीबीआई को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जज ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद सुबीरेश से पूछताछ का मामला सीबीआई पर छोड़ दिया।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि सुबीरेश उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह फिलहाल जेल हिरासत में हैं। जज ने यह भी पूछा कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी सुबीरेश को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती है या नहीं। न्यायमूर्ति ने कहा कि उन्होंने पूछताछ के लिए भुवनेश्वर या असम भी ले जाया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य के पूर्व पुलिस अधिकारी राजीव कुमार का जिक्र किया। सारदा चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए उन्हें शिलांग ले जाया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के निर्देश इस मामले में भी दिए जा सकते हैं।
न्यायाधीश ने सीबीआई से यह भी पूछा कि सीबीआई के अधिकारी सुबीरेश से पूछताछ करने प्रेसीडेंसी सुधार गृह गए थे या नहीं? कब से पूछताछ हो रही है? सीबीआई हिरासत में या एक दिन में पूछताछ कितनी देर हुई? न्यायाधीश ने सीबीआई से आधे घंटे के भीतर सभी सवालों का जवाब देने को कहा। इसके बाद उन्होंने सीबीआई को सुबीरेश से पूछताछ पर स्वतंत्र रूप से फैसला करने का निर्देश दिया।