सीबीआई हिरासत में लालन शेख़ की मौत पर हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

Calcutta High Court

कोलकाता : बीरभूम नरसंहार के मास्टरमाइंड लालन शेख की सीबीआई हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर केंद्रीय एजेंसी को कलकत्ता हाई कोर्ट में जल्द ही विभागीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज के खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने आगामी 19 दिसंबर तक सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। उसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी। केंद्रीय एजेंसी की ओर से गुरुवार को कोर्ट में बताया गया कि लालन शेख की मौत दुर्भाग्यजनक है। राज्य सीआईडी ने इस मामले में सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जो विश्वसनीय नहीं है। प्रतिदिन लालन शेख की सेहत की जांच कराई गई है। वह पूरी तरह से स्वस्थ थे। यह एक आत्महत्या की घटना है, जिसमें पुलिस ने हत्या की धाराएं लगाई हैं। यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इस मामले में विभागीय जांच चल रही है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।इसके बाद कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को 19 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट देने को कहा।

कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि सीबीआई की जांच जारी रहे, उसमें हम लोग किसी तरह की कोई बाधा नहीं देंगे, लेकिन हिरासत में हुई मौत की जांच राज्य सरकार ही करती है। इसका किसी दूसरे जांच से कोई संबंध नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है।

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