कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने आसनसोल में कंबल वितरण के दौरान भगदड़ से तीन लोगों की मौत के मामले में राज्य को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति नहीं दी है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि अगर राज्य शुभेंदु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना चाहता है तो उसे उचित पीठ के पास जाना होगा। कोर्ट इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा।
आसनसोल में बुधवार को कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ मचने की वजह से तीन लोगों की मौत हो गई थी। राज्य के वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी इसमें मुख्य अतिथि थे जिसकी वजह से राज्य सरकार उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना चाहती है लेकिन न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने बिना कोर्ट की अनुमति शुभेंदु के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगाई है। इसे लेकर गुरुवार को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पीठ में भी याचिका लगाई थी लेकिन उन्होंने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट में ही इस पर फैसला होगा। इसके बाद राज्य सरकार वापस कोलकाता आई थी और हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई थी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता के पीठ ने शुभेंदु के खिलाफ एफआईआर की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
शुभेंदु के वकील राजदीप मजूमदार ने बताया कि जिस कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाई है वहीं से इस फैसले को रोका जा सकता है।