कोलकाता : आसनसोल में कंबल वितरण के दौरान हुई दुर्घटना मामले में पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की पत्नी को कलकत्ता हाईकोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें जांच में पूरी तरह से सहयोग करना होगा।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि तीन हफ्ते के भीतर चैताली अपने लिए अग्रिम जमानत की याचिका भी लगा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने (चैताली ने) पुलिस नोटिस को रद्द करने की जो याचिका लगाई है वह स्वीकार करने लायक नहीं है।
उल्लेखनीय है कि गत 13 दिसंबर को आसनसोल में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन चैताली ने किया था। इसमें नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए थे। शुभेंदु के जाते ही कंबल लेने के लिए वहां भगदड़ मच गई थी जिसमें दबकर एक बच्ची सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस उन्हें दो बार नोटिस दे चुकी है। मंगलवार को भी पुलिस उनके घर गई थी लेकिन ताला लगा हुआ था और आज गुरुवार को भी उनके घर पर ताला लगा था। इस बीच जब कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है तो माना जा रहा है कि अब वह पुलिस पूछताछ का सामना करेंगी।