हाई कोर्ट ने 53 लोगों की नौकरी रद्द करने का दिया आदेश

Calcutta High Court

कोलकाता : न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को 53 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक व्यक्ति पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में अवैध रूप से नौकरी पाने के आरोप में 269 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन 269 लोगों की नौकरी रद्द करने पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को जस्टिस गंगोपाध्याय के सिंगल बेंच के सामने 54 लोगों ने अपना हलफनामा दाखिल किया। इनमें से 53 कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया। हाई कोर्ट ने हलफनामों की जांच की और 53 नौकरियों को समाप्त करने का आदेश दिया। अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जज ने कहा कि जिस व्यक्ति पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, वह नया हलफनामा दे सकेगा।

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