बबिता की नौकरी खारिज करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची अनामिका

कोलकाता : शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की लड़ाई लड़कर सुर्खियों में आई बबिता सरकार की भी नौकरी खारिज करने की याचिका मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में लगी है। पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की नौकरी रद्द होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुई बबिता सरकार के सर्टिफिकेट में भी गड़बड़ी के मामले उजागर होने के बाद अब मेरिट लिस्ट में उनके बाद जगह हासिल करने वाली अनामिका ने मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है कि बबिता सरकार के सर्टिफिकेट में वाकई गड़बड़ी है तो उनकी नौकरी मुझे (अनामिका) को दी जानी चाहिए। हालांकि एक दिन पहले ही बबीता सरकार ने खुद ही हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि वह खुद न्यायालय के संज्ञान में यह मामला लाएंगी। उस मामले में भी बुधवार को सुनवाई होनी है। इधर अनामिका ने मंगलवार को याचिका लगाकर दावा किया है कि सर्टिफिकेट में उनका नंबर बबिता से ज्यादा है और नियमानुसार वह नौकरी की हकदार हैं। अनामिका की याचिका न्यायमूर्ति अमृता सिंह के एकल पीठ में स्वीकार हुई है। हालांकि उन्होंने इसे सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ में भेज दी है जहां बुधवार को बबिता की याचिका की भी सुनवाई होगी।

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