– तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने का आदेश
कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर अवैध तरीके से नियुक्त हुए 143 प्राथमिक शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इनकी नौकरी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा गया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने यह आदेश दिया है। दरअसल 146 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश हाईकोर्ट ने पहले ही दिया था लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वहां से उन्हें एक बार फिर वापस हाईकोर्ट भेज दिया गया था।
इसी मामले की सुनवाई बुधवार को एक बार फिर हुई। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच की और 143 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। उन्होंने इन सभी का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश भी दिया है। बाकी जो तीन लोग हैं हैं, कोर्ट ने उनमें से दो लोगों की नौकरी बहाल रखने का आदेश दिया है जबकि एक अन्य के दस्तावेजों को नए सिरे से जांचने का आदेश दिया है।
इसके पहले कोर्ट ने दिसंबर महीने में 53 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया था। अब कुल मिलाकर 196 लोगों की नौकरी रद्द की जाएगी। जिन 53 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश पहले जारी किया था इन्होंने भी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई है जिस पर गुरुवार को न्यायमूर्ति गांगुली ही सुनवाई करेंगे।