कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट में बबीता सरकार की नौकरी की वैधता पर सुनवाई और चार दिन के लिए टाल दी गई है। सुनवाई आगामी शुक्रवार को होगी। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने सोमवार की दोपहर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर बबीता के खिलाफ मामले की सुनवाई सोमवार को होनी थी। इसके पहले गुरुवार को जस्टिस गांगुली के खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई थी। उस दिन भी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया बल्कि जज ने बबिता को मंत्री की बेटी अंकिता अधिकारी से मिले पैसों को अलग रखने को कहा था क्योंकि भविष्य में इसे वापस करना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति गांगुली ने सोमवार को कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार, 13 जनवरी को होगी।
दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की गैरकानूनी नौकरी को रद्द कर उनकी जगह बबीता सरकार को नियुक्त किया गया था। हाल ही में बबीता का एकेडमिक सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उन्हें जो नंबर मिले थे वह एसएससी को दिए गए नंबर के मुकाबले कम थे। ऐसे में उनका अकैडमिक स्कोर कम है और कायदे से उन्हें भी नौकरी पर बने रहने का अधिकार नहीं है। अनामिका राय नाम की एक अन्य परीक्षार्थी ने भी कोर्ट में याचिका लगाकर बबीता की नौकरी उन्हें देने की मांग की है और दावा किया है कि उनका नंबर बबीता से अधिक है।
दरअसल अंकिता अधिकारी 27 महीने तक शिक्षक के तौर पर नौकरी की थी। इसके एवज में उन्हें जो भी सैलरी मिली थी उसे उन्होंने कोर्ट में जमा कराया है जो बबीता को दी गई है।