जांच में लापरवाही करने वाले सीबीआई अधिकारी पर भड़का हाई कोर्ट, जांच से हटाया

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। लापरवाही बरतने की वजह से बेहद नाराज़ हुए न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने एक अधिकारी को जांच से हटा दिया। इसके साथ ही तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि फाइल को बिल्कुल छूना मत।

मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि बिना देरी किए इस अधिकारी का नाम जांच से हटाना होगा। उनका नाम सोमनाथ विश्वास है।

दरअसल, हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है जिसमें सोमनाथ भी हैं।

सीबीआई के सूत्रों ने बताया है कि सोमनाथ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। जांच संबंधित जितनी भी जिम्मेदारी है उन पर थी। उन्होंने काफी लापरवाही बरती है। यह भी आरोप है कि उन्होंने जांच को गलत दिशा में मोड़ने की भी कोशिश की है। इसीलिए न्यायाधीश ने स्पष्ट निर्देश देते हुए सीबीआई के अधिवक्ता को कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि सोमनाथ जांच संबंधी किसी भी फाइल को स्पर्श ना करें। इसके साथ ही सीबीआई के डीआईजी रैंक के अधिकारी को इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं।

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