सीबीआई अधिकारियों पर घूसखोरी का शक, कोर्ट ने मांगा संपत्ति का ब्यौरा

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों की लगातार लापरवाही और सुस्ती को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने जांच में शामिल अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने सीबीआई की तीखी निंदा की। न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें सीबीआई पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया, अब खुद ही जांच करनी होगी। ऐसा लगता है जैसे लंदन की ख़ुफ़िया संस्था एमआई-5 को बुलाना होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई बेकार है, ऐसा लगता है जैसे मुझे यह जांच करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के पास जल्द रिपोर्ट भेजूंगा।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित चिटफंड मामले में भी लंबे वक्त से जांच के बावजूद सीबीआई किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया है। राज्य में किसी भी बड़े मामले की जांच में आज तक केंद्रीय एजेंसी को सफलता नहीं मिली है। यहां तक कि रोज वैली चिटफंड के मालिक गौतम कुंडू की पत्नी के साथ तत्कालीन जांच अधिकारी के कथित अवैध संबंध भी उजागर हुए थे।

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