कोलकाता : हावड़ा के जिन दो कारोबारियों शैलेश पांडे और प्रसनजीत दास के घर, दफ्तर और अकाउंट में करोड़ों रुपये गैरकानूनी लेनदेन और बरामदगी हुई थी उनकी जमानत कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी जिसके खिलाफ केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। गुरुवार को दोनों की जमानत खारिज करने का आदेश कोर्ट ने दिया। इसके साथ ही दोनों को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा गया जिसके बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट से ही हिरासत में ले लिया।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों को कोर्ट से हिरासत में लिया जाएगा जिसके बाद ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज ही अपराह्न तीन बजे तक दोनों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर महीने में हावड़ा के मंदिरतला अप्रकाश मुखर्जी लेन में रहने वाले शैलेश पांडे के घर ईडी ने छापेमारी की थी जहां से 8 करोड़ 15 लाख रुपये बरामद हुए थे। इसके बाद भारी मात्रा में सोना और अन्य दस्तावेज मिले थे।
एक निजी बैंक के अकाउंट में भी करोड़ों रुपये के लेनदेन की जानकारी मिली थी। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने हेयर स्ट्रीट थाने में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और उसके सहयोगी प्रसनजीत दास को भी गिरफ्तार कर लिया था। इनके नाम 17 से अधिक बैंक अकाउंट मिले जिनमें 207 करोड़ रुपये के लेनदेन का साक्ष्य मिला था। हालांकि दोनों को जिला यानी हावड़ा कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अब दोनों की जमानत खारिज हो गई है और इनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है।