ग्रुप डी कर्मियों की नियुक्ति से पहले एसएससी को हाईकोर्ट ने किया सतर्क

Calcutta High Court

कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने अब मौजूदा वेटिंग लिस्ट से ग्रुप डी कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। इसे लेकर न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने मंगलवार को एसएससी को सतर्क किया है। उन्होंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट गंगाजल नहीं है। इसमें भी कई तरह की धांधली हो सकती है। जिन लोगों की नियुक्ति हो रही है उन्हें भली-भांति जांचने परखने की जरूरत है।

दरअसल न्यायमूर्ति गांगुली के आदेश पर 1911 ग्रुप डी कर्मियों की नौकरी रद्द कर दी गई है और उन्हें वेतन भी वापस लौटाने को कहा गया है। इनकी जगह रिक्त हुए पदों पर वेटिंग लिस्ट से लोगों की नियुक्ति होगी। यह आदेश हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है। इसी को लेकर न्यायाधीश ने कहा कि नियुक्ति के समय और अधिक सतर्क होना होगा। वेटिंग लिस्ट से केवल लोगों के नाम को लेकर नियुक्ति नहीं की जा सकती। जांच परख कर कदम उठाना जरूरी है।

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