– पोस्टमार्टम का वीडियो संरक्षित रखने का आदेश
कोलकाता : उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में एक नाबालिग बच्ची से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पुलिस से आगामी मंगलवार तक घटना की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसके साथ ही इस मामले में केस डायरी और अन्य जानकारी कोर्ट को देनी होगी। 2 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। उसके पहले सारे दस्तावेज हाईकोर्ट में जमा कराने होंगे।
पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में दावा किया कि बच्ची से दुष्कर्म नहीं हुआ है बल्कि जहर खाने से मौत हुई है। इधर परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा था। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले पुलिस रिपोर्ट को लेकर पढ़िए। उन्होंने पुलिस से परिवार को एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम जो हुआ है उसका वीडियो संरक्षित रहना चाहिए।
परिवार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने तो पहले आवेदन लेने से मना कर दिया था। उसके बाद जब हंगामा बढ़ा तो जबरदस्ती शव को घसीट कर ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने इस पर भी सफाई दी। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि शव को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और वहां लोग टायर चला रहे थे। बच्ची का मृत शरीर एक बहुत बड़ा साक्ष्य है जिसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए उसे अपने कब्जे में लिया गया। जिन पुलिसकर्मियों ने शव के साथ ठीक से सलूक नहीं किया ऐसे चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पर कोर्ट ने आगामी मंगलवार तक रिपोर्ट पुलिस को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।