कोलकाता : पश्चिम बंगाल में नगर निकायों में नियुक्ति में भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच का आदेश बहाल रहेगा। जस्टिस अमृता सिन्हा के पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने निकाय नियुक्ति में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था जो बाद में जस्टिस सिन्हा के पीठ में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहां राज्य सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक की मांग की थी। नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता अयन शील के घर से नगरपालिकाओं में नियुक्ति के एडमिट कार्ड मिले थे। इससे बाद कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की याचिका लगी थी। उसी मामले में सीबीआई जांच के आदेश हुए थे।
अधिवक्ता विक्रम बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुए हैं। राज्य पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम हैं। अब सीबीआई इसकी जांच कर सच्चाई उजागर करेगा।