नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई के समन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाले अवकाशकालीन बेंच के सामने मेंशन करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी एक बार पेश हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी का भी अंदेशा है। कोर्ट ने 26 मई को सुनवाई का आदेश दिया।
पिछले सप्ताह कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बनर्जी सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता हैं और उन्हें जांच से भागना नहीं चाहिए। इसके बावजूद वे जांच का विरोध कर रहे हैं। उन्हें जांच के रास्ते अपने को पाक-साफ साबित करना होगा।
हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य पुलिस अभिषेक बनर्जी की मदद करती दिख रही है।
हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वे अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ करे। बनर्जी ने हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इस मामले में कुंतल ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उस पर अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के नाम घोटाले से जोड़ने का दबाव बना रही हैं। कुंतल ने कोलकाता के एक स्पेशल कोर्ट के जज को भी इसी तरह का पत्र भेजा था।