बिना अनुमति अभिषेक ने की राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैली, हाई कोर्ट में याचिका

Calcutta High Court

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बिना अनुमति राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैली की है। इसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। गुरुवार को शुभेंदु के अधिवक्ता ने कोर्ट में लिखित आवेदन में बताया है कि इसी महीने इटाहार और फरक्का में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना अनुमति अभिषेक बनर्जी ने रैली की। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम कहता है कि इन राजमार्गों पर बिना अनुमति कोई भी रैली नहीं कर सकता। इस मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप कर अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि गत 24 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने नव जवार कार्यक्रम के तहत जनसंपर्क के लिए जिलों का दौरा शुरू किया है। कूचबिहार से उनकी यात्रा शुरू हुई थी जो अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर होते हुए फिलहाल 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए मालदा पहुंची। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही पदयात्रा करते हुए वह मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में गए थे। शुभेंदु का आरोप है कि बिना अनुमति राष्ट्रीय राजमार्ग उन्होंने जाम किया और जनसभाएं भी कीं।

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