कोलकाता : कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए विधायक बायरन विश्वास का विधायक पद खारिज करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया है। सोमवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की खंडपीठ के समक्ष इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर करने की अनुमति मांगी गई थी। खंडपीठ ने मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है।
बायरन ने कांग्रेस के टिकट पर सागरदिघी उपचुनाव जीता था और विधायक बने थे। लेकिन उस जीत के तीन महीने बाद उन्होंने तृणमूल की सदस्यता ले ली है। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पिछले सोमवार को घटाल गए थे जहां उन्होंने बायरन को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। नतीजतन, कांग्रेस ने विधानसभा में एकमात्र विधायक खो दिया। लेकिन उसके बावजूद बायरन के विधायक पद को बर्खास्त नहीं किया गया। चूंकि वह एकमात्र कांग्रेस विधायक थे, इसलिए उनके खिलाफ दल-बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं हुआ। इसीलिए विधायक पद की वैधता पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सोमवार को हाईकोर्ट के एक वकील ने चीफ जस्टिस टी.एस. शिवागणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में याचिका लगाई गई है।