कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनावों के दौरान सुरक्षा के लिए राज्य के 22 जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का अहम आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और जस्टिस उदय कुमार की बेंच ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि इस आदेश को अगले 48 घंटे के भीतर लागू किया जाए।
राज्य में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन को केंद्र कर राज्य भर में हिंसा का दौर जारी है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा बुधवार को दिए गए फैसले पर राज्य चुनाव आयोग की कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रही है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से उन्होंने अभी तक किसी भी संवेदनशील क्षेत्र की पहचान नहीं की है। आयोग ने दो दिन और मांगे हैं। कोर्ट को लगता है कि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा स्थिति और बिगड़ती जाएगी। इसलिए आयोग को राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय बलों के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाता है। कोर्ट के इस आदेश को 48 घंटे के अंदर लागू किया जाए। आयोग के अनुरोध के अनुसार केंद्र सरकार को केंद्रीय बलों को मुफ्त में भेजना होगा। राज्य सरकार कोई खर्च वहन नहीं करेगी।
गुरुवार को राज्य ने अदालत को सूचित किया कि वे विभिन्न पड़ोसी राज्यों से पुलिस बल लाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पंचायत चुनावों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की कमी न हो। लेकिन कोर्ट ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव केंद्रीय बलों की निगरानी में होंगे न कि पुलिस की। आयोग को केंद्रीय बलों के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करना होगा। केंद्र राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का खर्च वहन करेगा।
उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सात जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था। लेकिन इसे लेकर चुनाव आयोग खामोश बना रहा और आयोग की ओर से राज्य सरकार ने गुरुवार को कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई थी, जिसे लेकर मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताई थी।