पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव कराने के लिए हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आग्रह करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 20 जून को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने ये आदेश दिया।

आज पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग संवेदनशील इलाकों की पहचान कर सकता है लेकिन केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए आग्रह नहीं कर सकता। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने 15 जून को आदेश दिया था कि केंद्रीय बलों की तैनाती 48 घंटे के अंदर की जाए।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 20 जून को सुप्रीम कोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा।

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