कोलकाता : पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की पीठ में भेज दी गई है। बुधवार को जब मामला जस्टिस अमृता सिंह की बेंच में सुनवाई के लिए आया तो इसे चीफ जस्टिस की बेंच के पास भेज दिया गया। इस संबंध में न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि मामले को जनहित का मामला माना जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसे मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की पीठ के पास भेज दिया।
शुभेंदु ने आरोप लगाया कि तृणमूल के ”दीदी के बोलो” कार्यक्रम में इस्तेमाल किया गया फोन नंबर सरकार के ”दुआरे सरकार” कार्यक्रम में इस्तेमाल किया गया। शुभेंदु ने सवाल उठाया कि पार्टी कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले फोन नंबरों का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की घोषणा उसी दिन की जिस दिन पंचायत चुनाव की घोषणा हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गयी लेकिन अगले ही दिन इस कार्यक्रम की अधिसूचना प्रकाशित हो गयी।
शुभेंदु के मुताबिक इस काम में चुनाव की मानक आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है।