कोलकाता : पंचायत चुनाव के लिए मतदान वाले दिन शनिवार को वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम के अपने मतदान केंद्र के दायरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही जिला पुलिस के जरिए पत्र देकर यह पाबंदी लगाई थी।
इसके खिलाफ शुक्रवार को अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग ने जो भी पाबंदी लगाई है वह बरकरार रहेगी। शुभेंदु अधिकारी केवल अपने मतदान केंद्र के दायरे में ही रह सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले कांथी थाना प्रभारी ने शुभेंदु को एक नोटिस थमाया था जिसमें चुनाव आयोग की निर्देशिका के बारे में लिखा गया था। उसमें शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम स्थित अपने आवासीय क्षेत्र में जिस मतदान केंद्र में उनका नाम है केवल उसी दायरे में रहने को कहा था। वह केवल मतदान देने जा सकेंगे।
इसके अलावा उनके साथ रहने वाले केंद्रीय बलों के जवान भी मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकेंगे। इस नोटिस को ग्रहण करने के बाद उन्होंने शुक्रवार को इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है।