बेहला दुर्घटना के बाद कोलकाता शहर में भारी वाहनों की आवाजाही के लिए नए नियम

कोलकाता : बेहाला के भयानक सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत के बाद भड़की हिंसा को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने शहर में अब भारी और मध्यम मालवाहक ट्रकों और लॉरियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कोलकाता पुलिस यातायात विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गयी है। इसके मुताबिक, सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ऐसे वाहन कोलकाता की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। यह नियम सुबह आठ बजे से शहर में लागू हो गया है।

शुक्रवार सुबह बेहाला चौराहे पर एक मालवाहक ट्रक से दुर्घटना में बारिशा हाई स्कूल के द्वितीय कक्षा के सात वर्षीय छात्र सौरनिल की रौंदकर मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस वाहन के साथ ही चौराहे के ट्रैफिक गार्ड के कार्यालय में आग लगा दी थी। पुलिस ने काफी देर की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया था। बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल से बात कर हालात की रिपोर्ट मांगी थी और दुर्घटना क्यों हुई इस बारे में विस्तार से बताने को कहा था। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद हादसे के वक्त की असली तस्वीर की भी जांच की। इसके पहले सुबह आठ बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही कोलकाता में प्रतिबंधित नहीं थी। लेकिन शहर की वास्तविक स्थिति को देखते हुए कोलकाता पुलिस को नई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत महसूस हुई। क्योंकि कोलकाता में कई स्कूलों की कक्षाएं सुबह 7:30 या आठ बजे से शुरू होती हैं। इस दौरान ट्रक-लॉरी की आवाजाही स्वाभाविक रूप से जोखिम भरी होती है। इसके बाद लालबाजार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

हालांकि, पुराने दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रक और लॉरियां रात 10 बजे से सुबह आठ बजे तक चल सकती हैं। यह भी जानकारी दी गई है कि नए दिशा-निर्देश कोलकाता बंदरगाह क्षेत्र में प्रभावी नहीं होंगे। अधिकांश कारखाने बंदरगाह क्षेत्र में स्थित हैं। कई मामलों में, माल लोड करने और उतारने के लिए ट्रकों और लॉरियों का उपयोग किया जाता है। यहां स्कूल भी नहीं है इसलिए बंदरगाह क्षेत्र में इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं होगा।

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