कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षक की नौकरी कर रही प्रियंका साव को हटाने को लेकर खंडपीठ गए एसएससी को गुरुवार झटका लगा है। प्रियंका की नौकरी रद्द करने के एसएससी का आवेदन को रद्द करते हुए खंडपीठ ने न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि वह नौकरी करती रहेंगी।
29 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने प्रियंका की नियुक्ति का आदेश दिया था। बाद में एसएससी उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच के पास गया। उनका कहना था कि श्रेणीवार विस्तृत मेरिट सूची की जांच के बाद, प्रियंका को नौकरी का अवसर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उस अर्जी को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि आयोग ने मामले में एकल पीठ के आदेश को पहले ही स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, प्रियंका को भी नौकरी मिल गई। ऐसे में सवाल उठता है कि नए आयोग का आवेदन कितना स्वीकार्य है। इसलिए डिवीजन बेंच जस्टिस गांगुली के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। वहीं, जजों के अवलोकन, पुरुष और महिला मेरिट सूची के आधार पर प्रियंका को नौकरी मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। तो उसकी नौकरी बनी रहेगी।