हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी, प्राथमिक शिक्षा परिषद के अधिकारी पर जुर्माना

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षा परिषद के एक अधिकारी पर एक बार फिर जुर्माना लगाया है। इसकी वजह है कि कोर्ट से दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने आदेश दिया है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद के डिप्टी सेक्रेटरी को पांच हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे। तीन महीने पहले हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि उक्त अधिकारी को हटा दिया जाना चाहिए या उसके खिलाफ अन्य कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यायाधीश ने कहा कि डिप्टी सेक्रेटरी को अपनी जेब से जुर्माना देना होगा।

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2014 की प्राथमिक पेट परीक्षा में छह प्रश्न गलत थे। बाद में न्यायालय ने उन प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों को नंबर देने का निर्देश दिया था लेकिन एक परीक्षार्थी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें नंबर नहीं दिया गया है। अगर वह नंबर मिल जाएगा तो वह टेट परीक्षा में पास हो जायेंगे। कोर्ट ने उस परीक्षार्थी के दस्तावेजों की जांच के बाद नंबर देने का आदेश दिया था। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई थी लेकिन निश्चित तारीख पार हो जाने के बावजूद कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। शुक्रवार को इसी मामले में सुनाई थी। उसके बाद न्यायाधीश ने डिप्टी सेक्रेटरी पर जुर्माना लगाया है।

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