West Bengal : अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से मिली राहत पर पक्ष-विपक्ष में बयानबाजी तेज़

कोलकाता : राज्य के चर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच तो जारी रहेगी लेकिन अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।

शुक्रवार को हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सत्ता पक्ष तृणमूल और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है।

बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक वह कोर्ट से बरी नहीं हो जाते तब तक इंतजार करना होगा। कोर्ट ने ईडी की जांच के संबंध में कुछ टिप्पणियां की है। इसलिए इस पर ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है।

वहीं माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी वास्तव में दोषी नहीं हैं तो उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार हाईकोर्ट क्यों भागना पड़ रहा है?

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वहीं तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि केंद्रीय एजेंसी अभिषेक बनर्जी को परेशान कर रही है। अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अभिषेक बनर्जी भाजपा की सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति के खिलाफ लड़ने वाले मुख्य ताकतों में से एक हैं। इसलिए उन्हें केंद्रीय एजेंसियों के जरिए परेशान किया जा रहा है।

कुणाल ने दावा किया कि अभिषेक केंद्रीय एजेंसियों की जांच में हर तरह से सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने लाने में मददगार बनेंगे।

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