प्राइवेट ट्यूटर्स पर हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की स्कूली शिक्षा प्रणाली में एक और आंतरिक अनियमितता सामने आई है। राज्य में निजी ट्यूटर्स के एक संगठन पश्चिम बंगाल प्राइवेट ट्यूटर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ने विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के एक वर्ग पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए फीस के बदले निजी ट्यूशन देने का आरोप लगाया है।

एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में पांच हजार स्कूल शिक्षकों की एक सूची तैयार की है, जो कथित तौर पर फीस के बदले निजी ट्यूशन दे रहे हैं। एसोसिएशन के प्रतिनिधि बुधवार को वह सूची पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीएसई) को सौंपे हैं।प्रतिनिधि के सदस्य बोर्ड अधिकारियों से इन पांच हजार स्कूल शिक्षकों के खिलाफ जांच करने और कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दोषी लोगों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी अपील की है।

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एसोसिएशन के हीरालाल मंडल ने कहा, “इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश बहुत स्पष्ट है। यदि आवश्यक हो तो स्कूल के शिक्षक शैक्षणिक रूप से पिछड़े छात्रों के लाभ के लिए अलग कक्षाएं ले सकते हैं, लेकिन वे इसके लिए कोई शुल्क स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूबीबीएसई अधिकारियों को आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूल शिक्षकों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। इसलिए हमने ठोस सबूत के साथ बोर्ड के पास जानकारी उपलब्ध करवाई है।”

उनके अनुसार, प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लेने वाले स्कूल शिक्षक विशेष रूप से हुगली, पूर्व बर्दवान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बोर्ड अधिकारी उचित समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो एसोसिएशन बोर्ड अधिकारियों पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए फिर से कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। एसोसिएशन की मांग को एडवांस्ड सोसाइटी ऑफ हेडमास्टर्स एंड हेडमिस्ट्रेस से समर्थन मिला है, जो पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों के प्रमुखों का एक संघ है।

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