कोलकाता : नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में बार-बार ईडी के समन को लेकर अभिषेक बनर्जी को बुधवार पूछताछ से आंशिक राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति अमृता सिंह की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिका में खंडपीठ ने ईडी को प्रस्ताव दिया है कि अभिषेक बनर्जी से जो दस्तावेज चाहिए, पहले उसे देखिए। जांचिए और अगर संतोषजनक न हो तब बुलाकर पूछताछ कीजिए।
हालांकि कोर्ट ने इस बात को आदेश जारी नहीं किया क्योंकि अभिषेक बनर्जी के आवेदन में त्रुटि थी। इसलिए ईडी का जो नोटिस फिलहाल जारी हुआ है वह लागू रहेगा और उसे रद्द नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने आवेदन को ठीक करके नए सिरे से दाखिल करने को कहा है। उसके बाद मामले पर अगली सुनवाई होगी।
नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने नया नोटिस जारी कर अभिषेक बनर्जी को नौ अक्टूबर को हाजिर होने को कहा है। इसके साथ ही उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को भी केंद्रीय एजेंसी के समक्ष हाजिर होने को कहा गया है।