West Bengal : हाई कोर्ट ने योगेशचंद्र लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ सीआईडी जांच के आदेश दिए

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने योगेशचंद्र चौधरी लॉ कॉलेज मामले में प्रिंसिपल सुनंदा भट्टाचार्य गोयनका के खिलाफ सीआईडी जांच का आदेश दिया। उन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कॉलेज में शिक्षण पद पर भर्ती होने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में, कोलकाता पुलिस की धोखाधड़ी विरोधी शाखा मामले की जांच करने में विफल रही है। इसलिए जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को दी गई।

जस्टिस गांगुली ने गुरुवार को आदेश दिया कि सीआईडी सुनंदा से पूछताछ कर सकती है। जरूरत पड़ने पर हिरासत में ले सकती हैं। संयोग से, अक्टूबर 2018 में योगेशचंद्र चौधरी ने लॉ कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के पूर्व सदस्य ने प्रिंसिपल सुनंदा के खिलाफ दस्तावेज़ जालसाजी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज कराया। जिसके बाद निचली अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

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उसी साल नवंबर में कलकत्ता पुलिस के चारू मार्केट थाने ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

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