कोलकाता : भाजपा सांसद सौमित्र खाँ की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल 15 दिनों तक उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
इस बीच निचली अदालत में समर्पण कर सांसद को जमानत लेनी होगी। 2019 में सौमित्र खाँ के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। पात्रशायर और विष्णुपुर थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इसके पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस जयमाला बागची ने उन्हें जमानत दी थी और निचली अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया था। उसी के मुताबिक उन्होंने अग्रिम जमानत तो ली थी लेकिन अंतिम जमानत नहीं ली जिसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया था।
उसी से बचने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। अब एक बार फिर उन्हें रक्षा कवच देते हुए कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर जमानत लेने को कहा है।