पंचायत चुनाव में अदालत की अवमानना मामले को लेकर हाईकोर्ट में पेश हुए चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा

कोलकाता : पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा आठ जुलाई को राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर जारी अवमानना नोटिस के मामले में शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी और अन्य ने सिन्हा पर जानबूझकर उच्च न्यायालय के 15 जून के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। इस आदेश में चुनाव के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश दिया गया था।

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मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ के 13 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में सिन्हा व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहे। पीठ ने 13 अक्टूबर को एसईसी सिन्हा के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के अवमानना नियम, 1975 के तहत एक नोटिस जारी किया था।

सिन्हा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी.एस. रमन ने मामले के संबंध में अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के लिहाज से एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसा हलफनामा 15 दिसंबर तक दाखिल किया जाए और आवेदक द्वारा जवाब, यदि कोई हो तो, पांच जनवरी, 2024 तक दाखिल किया जाए। पीठ ने कहा कि अदालत आठ जनवरी को मामले पर सुनवाई शुरू करने की तारीख मुकर्रर करेगी।

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