राष्ट्रगान के अपमान पर भाजपा के 11 विधायकों के खिलाफ दो प्राथमिकी

कोलकाता : कथित तौर पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में पुलिस ने भाजपा के 11 विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दो अलग-अलग प्राथमिकी में विधायकों पर राष्ट्रगान और संविधान के अपमान का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर ये मामला दर्ज किया गया है। लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय के हेयर स्ट्रीट थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई है।

क्या है मामला
दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार शाम तृणमूल कांग्रेस और भाजपा विधायक एक-दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों ओर से चोर-चोर के नारे लगाए जा रहे थे। तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के विधायकों से राष्ट्रगान गाने के लिए कहा। भाजपा विधायकों पर आरोप है कि जब मुख्यमंत्री समेत सत्ता पक्ष के विधायक राष्ट्रगान गा रहे थे तो वे खड़े नहीं हुए और चोर चोर का नारा लगाते रहे।

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इसके बाद विधानसभा के एक अधिकारी की शिकायत पर गुरुवार को पुलिस ने विधायक सुदीप कुमार मुखर्जी, मालती रेवा रॉय, चंदना बाउरी, नीलाद्रि शेखर दाना, मिहिर गोस्वामी, मनोज कुमार उरांव, सुमन कांजीलाल, दीपक बर्मन, हिरण्मय चट्टोपाध्याय, मनोज तिग्गा और शंकर घोष पर प्राथमिकी दर्ज की है।

इसके बाद शुक्रवार को इनमें से पांच विधायकों नीलाद्रि शेखर दाना, दीपक बर्मन, मनोज टिग्गा, शंकर घोष और सुदीप कुमार मुखर्जी के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई। इन पर संविधान के अपमान का आरोप लगा है। भाजपा ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि लोगों की आवाज उठाने की वजह से भाजपा विधायकों को परेशान किया जा रहा है।

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