नयी दिल्ली : दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के आरोपितों का पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत 8 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया।
आज छहों आरोपितों की पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक इन सभी का मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक है। दो आरोपितों मनोरंजन और सागर के लिए भी हमें नार्को करना होगा। तब कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपितों के पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के लिए भी अर्जी दी है इसलिए विधिक सहायता प्राधिकार के वकील से आरोपितों को इस मसले पर बात करने को कहा। इस मामले में सागर शर्मा और मनोरंजन ने पॉलीग्राफी, नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की सहमति दी, जबकि ललित झा, महेश कुमावत और अनमोल ने सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति दी है। नीलम आजाद ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया।
इससे पहले 28 दिसंबर को आरोपितों को पेश करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सभी आरोपितों से यह पूछा जाए कि क्या वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हैं। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए हैं।