नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर संसद की ओर से किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया। हालांकि कोर्ट ने इस संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कुछ वकीलों ने याचिका दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कानून को चुनौती देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों में देश के चीफ जस्टिस को भी पैनल में शामिल करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाना जरूरी है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 में अपने फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने नया कानून बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस के बजाय केंद्र सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया।