कोलकाता : शेख शाहजहां ने संदेशखाली में अपने घर पर छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों पर हमला मामले में चल रही सुनवाई में पक्षकार बनने की अर्जी लगाई थी। लेकिन मंगलवार को उसे वापस ले लिया। सोमवार को ही उनके अधिवक्ता ने उनकी ओर से आवेदन दाखिल किया था और 24 घंटे के अंदर इसे वापस लेने की गुहार लगाई है।
ईडी ने संदेशखाली के तृणमूल नेता शाहजहां पर पांच जनवरी को संदेशखाली में ग्रामीणों को भड़काने का आरोप लगाया है। संदेशखाली की घटना के करीब 10 दिन बाद पिछले सोमवार को शाहजहां ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसका कहना था कि मामले में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच का निर्देश देने से पहले उसका पक्ष सुना जाना चाहिए।
ईडी के वकील एसवी राजू और धीरज त्रिवेदी ने संदेशखाली घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। शाहजहां के वकील ने सोमवार को उस मामले में जस्टिस जय सेनगुप्ता का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि उनका मुवक्किल भी इस मामले में शामिल होना चाहता है। हालांकि कोर्ट ने इस अर्जी पर शाहजहां के वकील को फटकार भी लगाई। जज ने कहा था कि पहले अपने मुवक्कील को सरेंडर करने को कहिए। उसके बाद मंगलवार को शाहजहां के वकील ने कहा कि वह पक्षकार नहीं बनना चाहता।